विक्रम सिह
हल्द्वानी (उत्तराखंड) ! जिलाधिकारी सविन बंसल ने हल्द्वानी शहर के आतिशबाजी लाईसेंस धारकों से कहा कि वे रिहायसी ईलाकों से आतिशबाजी दुकान अथवा गोदाम हटाना सुनिश्चित करें। जो आतिशबाजी लाईसेंस धारक रिहायसी क्षेत्रों से अपनी दुकान अथवा गोदाम हटाएगा उनका ही लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाए तथा रिहायसी क्षेत्र से दुकान व गोदाम न हटाने वाले लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निरस्त किया जाएगा।
हल्द्वानी शहर में 14 आतिशबाजी लाईसेंस धारकों के लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना है, नवीनीकरण से पूर्व पुलिस विभाग से आतिशबाजी लाईसेंस धारकों के आतिशबाजी लाईसेंस नवीनीकरण के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम 2008 के परिप्रेक्ष्य में आख्या मांगी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा जॉच आख्या में अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सभी आतिशबाजी लाईसेंस धारकों की दुकानें, रिहायसी/व्यवसायिक बाजार क्षेत्र तथा लोगों के घरों के पास स्थित हैं। दुकानों के लाईसेंस काफी समय से निर्गत हैं, तत्समय इन दुकानों के आस-पास आबादी नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में इन दुकानों के आसपास काफी आबादी बसावट हो गई जिस कारण आतिशबाजी की दुकानों एवं गोदामों से आम जनता की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो रहा है, कभी भी कोई भी अप्रिय घटन घटित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जो आतिशबाजी लाईसेंस धारक रिहायसी क्षेत्रों से अपनी दुकान अथवा गोदाम हटाएगा उनका ही लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाए तथा रिहायसी क्षेत्र से दुकान व गौदाम न हटाने वाले लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निरस्त किया जाएगा।