गोण्डा ! जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने बताया कि अभिषेक उपाध्याय पुत्र रघुुराज उपाध्याय निवासी छेदीपुरवा, स्टेशन रोड कोतवाली नगर गोण्डा को स्वीकृत शस्त्र व्यावसायिक लाइसेन्स निरस्त होेने के उपरान्त शासन द्वारा किसी भिज्ञ अधिकारी की देख-रेख में उपाध्याय गन हाउस में रक्षित शस्त्र एवं आयुध, अथवा कोई शस्त्र एवं आयुध विक्रय हेतु अवशेष है तो अवशेष शस्त्रों एवं आयुधों को किसी वैध फर्म की दुकान में सुरक्षित जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं,
जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने जनपद के वैध शस्त्र व्यावसायिक दुकानदारों से अपेक्षा की है कि मेसर्स उपाध्याय गन हाउस, छेदीपुरवा कोतवाली नगर गोण्डा जिसका स्वीकृत शस्त्र व्यावसायिक लाइसेन्स निरस्त हो चुका है, के यहां सेफ कस्टडी में सुरक्षित शस्त्र एवं आयुध, अथवा कोई शस्त्र एवं आयुध विक्रय हेतु अवशेष है तो अवशेष शस्त्रों एवं आयुधों को प्राप्त करने के इच्छुक दुकानदार सूचना की तिथि सेे एक सप्ताह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।