पन्ना (मध्यप्रदेश)। पन्ना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए कड़ाई से सख्ती बरती जा रही है।जिसको लेकर पन्ना पुलिस द्वारा जनहित में सूचना जारी करते हुए लोगों से अफवाह न फैलाने और सतर्कता बरतने की अपील की गई है।वहीं जनहित में जारी की सूचना में निम्न निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है-
◆सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी लोगों से अपील है कि किसी भी खबर की पुष्टि के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना को अधिकृत माने और उसी पर विश्वास करें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों पर ध्यान नहीं दें।
◆ वर्तमान में जिले में धारा 144 लागू है अफवाह या फेक न्यूज़ फैलाना कानूनी अपराध है, लॉक डाउन का उल्लंघन करने व कोरोनावायरस के संबंध में भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वालों के विरुद्ध धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
◆किसी भी जाति ,धर्म, संप्रदाय ,समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत् करने वाले पोस्ट डालना ,फॉरवर्ड करने बालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
◆ अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप ,टिक -टॉक , यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है ।
◆ पन्ना पुलिस आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर सतत् निगरानी रखे हुए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है l