प्रयागराज। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस केाविड -19 केा महामारी घेाषित किये जाने के बाद से ही कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मध्यनजर तंबाकू व अन्य उत्पादों की बिक्री व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग व लाॅकडाउन 2 की गाइडलाइन के अनुसार भी सार्वजनिक स्थानेां पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर तीन मई 2020 तक रोक लगाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही निर्देश में कहा गया है कि चंबाने वाले तंबाकू , पान मसाला और सुपारी से मानव शरीर में लार अधिक बनती है जिससे बार बार थूकने की इच्छा हेाती है। इससे सार्वजनिक स्थानेां पर थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने में तेजी आ सकती है।
उधर, भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद (आइसीएमआर) ने भी आम जनता से चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानेा ंपर नही थूकने की अपील की जा चुकी है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अपील
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन के दौरान जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार तंबाकू उत्पादों की बिक्री व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानेां पर थूकने से केारोना संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें।
सरकार के निर्देश का हो पालन
वायॅस आॅफ टोबेको विक्टिमस (वीओटीवी) के पैट्रन व कैंसर रोग विशेषज्ञ कमला नेहरु अस्पताल की डा. राधा रानी घेाष ने बताया कि कोविड 19 के संक्रमण को रोकने में तंबाकू उत्पादों की बिक्री व थूकने पर प्रतिबंध के निर्देश महती भूमिका निभा सकते है। इसकी सही पालन हो तो कोरोना के संक्रमण को रोकने में सार्थक सिद्व हो सकेगा। इसके लिए हम सभी को सकारात्मक रुप से पहल करनी होगी।
राज्य द्वारा जारी आदेश
आलामेलू चैरीटेबल फाउंडेशन (टाटा ट्रस्ट) के अंबुज पांडे ने बताया कि चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने 13 अप्रेल 2020 को राज्य के सभी मुख्य चिकित्साधिकारी व समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस केाविड -19 केा महामारी घेाषित किया जा चुका है, चिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयो, सरकारी प्रतिष्ठानों एंव स्थानीय कार्यालयों में तंबाकू एंव तंबाकू उत्पादेां के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुके है। जिसके मध्यनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, तंबाकू एंव कैफे, बार, लाउंज, रेस्तरां इत्यादि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित एंव आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था।
लाॅकडाउन 2 गाइडलाइन
वंही कंेंद्र सरकार द्वारा लाॅकडाउन 2 के दौरान जारी गाइडलाइन में भी सार्वजनिक स्थानेां पर थूकने पर सजा का प्रावधान व एल्कोहल, तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पाद व गुटखा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिया गया है। तंबाकू व गुटखा इत्यादि उत्पादों का सेवन करने से कोरेाना कोविड 19 का संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। तंबाकू या गुटखा का सेवन करने के बाद यूजर इसे इधर उधर थूकता है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता है।
इन राज्यों में हो चुका है प्रतिबंधित
उतरप्रदेश, राजस्थान, उतराख्ंाड, झारखंड, (रोपड़) पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चढ़ीगढ़, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, आंधप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड, असम इत्यादि राज्यों में पूर्व में ही सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल अैार थूकने पर प्रतिबंध लगा चुके है।