लखनउ। दंगों सहित अन्य किसी भी मौके पर किये गये किसी भी उपद्रव में सम्पत्तियों की क्षति पर वसूली के अपने निर्णय पर योगी अािदत्यनाथ सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दावा अधिकरण का गठन कर दिया। सरकार के इस कदम से जहां उपद्रवियों पर लगाम लगेगा वही सरकारी व निजी सम्पत्तियों की सुरक्षा भी हो सकेगी।
प्रदेश की राजधानी लखनउ और मेरठ में गठित किये गये इस अधिकरण से पूरेे प्रदेश के दावों का निराकरण किया जायेगा। लखनउ के अधीन 12 तथा मेरठ के अधीन 6 मण्डलों केा रखा गया है। ज्ञात हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ किेय गये विरोध प्रर्दशनों के दौरान फेली हिंसा में हुये सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने विगत मार्च में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षतिपूर्ति वसूली नियमावली 2020 को लागू किया था इसी नियमावली के तहत इन दावा अधिकरणों को गठन किया गया है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक इन दावा अधिकरणों को सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां मिलेगी उसका फेसला अन्तिम होगा इसके फेसला के विरूद्व किसी भी न्यायालय में अपील भी नही किया जा सकेेगा। ऐसे समय में किये गये किसी भ सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए घटना के एक माह के अन्दर ही अधिकरण में इस सम्बध में दावा प्रस्तुत करना होगा।