सामूहिक बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
नयी दिल्ली। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को आज उस समय एक बडा झटका लगा जब हाईकोर्ट द्वारा दिये गये जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
ज्ञात हो कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार मे ंकेन्द्रीय मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था जिस मामले में वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था, प्रजापति तभी से जेल में अपने कर्मो का फल भोग रहे हैं।
प्रजापति को विगत तीन सितम्बर को लखनउ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर दो माह के लिए अतंरिम जमानत देने का फेसला लिया था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। मामले में सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेडडी और एम आर शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील जिसमें कहा गया है कि आरोपी पूर्व सरकार में मंत्री रह चुका है जिस कारण सत्ता के गलियारों में उसका अभी भी काफी प्रभाव है अपील में यह भी कहा गया है कि उसकी हैसियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही उस पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकी थी को सज्ञान में लेते हुए प्रजापति की अंतरिम जमानत पर रोक लगाते हुए अपील पर प्रजापति से जवाब भी मांगा है।
प्रजापति और उनके एक सहयेागी पर एक महिला से बलात्कार तथा महिला की नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप है