मनरेगा योजना में फर्जी भुगतान करने वाले एपीओ के विरूद्ध सीडीओ की बड़ी कार्यवाही, एपीओ की सेवा समाप्त
बीडीओ के खिलाफ कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित आयुक्त ग्राम्य विकास को भेजा पत्र
गोण्डा ! सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने मनरेगा योजना के तहत भुगतान में गड़बड़ी करने वाले एपीओ की सेवा समाप्त करने के साथ ही बीडीओ तरबगंज के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आयुक्त ग्राम्य विकास को संस्तुति पत्र भेजा है। सीडीओ श्री त्रिपाठी ने बताया कि मनरेगा वेबसाइट पर प्रदर्शित वित्तीय वक्तव्य के अनुसार विकासखण्डों में सामग्री अंश की विगत 03 वर्षो की प्रदर्शित हो रही धनराशि के भुगतान के लिए कराये गये कार्यों का स्थलीय सत्यापन किये जाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया, जिसमें गड़बड़ी पकड़ में आई है।
उन्होंने बताया कि विगत 29 अप्रैल को मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में मनरेगा की अधिकारिक वेबसाइट पर सामग्री अंश की लम्बित भुगतान प्रदर्शित धनराशि का अवलोकन करने पर पाया गया कि विकासखण्ड-तरबगंज में विगत-03 वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 दिनंाक-27.04.2020 को सामग्री मद में फीड कुल धनराशि 74.270 लाख के सापेक्ष कुल 64.907 लाख रूपए की सामग्री मद (बिल बाउचर) की धनराशि डिलीट की गयी।
मनरेगा योजनान्तर्गत बिना कार्य कराये ही सामग्री मद की धनराशि के भुगतान हेतु एम0आई0एस0 पर प्रदर्शित धनराशि को डिलीट किये जाने के सम्बन्ध में कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी गिरिजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा श्याम कुमार, लेखाकार (प्रथम हस्ताक्षरकर्ता) मोनू सेठ, कम्प्यूटर आपरेटर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया, किन्तु प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
उन्होंने बताया कि विकासखण्ड-तरबगंज में मनरेगा योजनान्तर्गत बिना कार्य कराये ही सामग्री अंश की धनराशि के बिलों को फीड किये जाने तथा स्थलीय सत्यापन हेतु टीम गठन की सूचना पाकर वेबसाइट से सामग्री मद के बिलों की धनराशि 64.907 लाख रूपए को डिलीट किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने, शासनादेशों में किये गये प्राविधानों का अनुपालन न करने तथा मनरेगा अधिनियम-2005, दिशा-निर्देश-2013 का उल्लघंन करने के लिए सेवा प्रदाता के माध्यम से अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिक गिरिजेश कुमार पाण्डेय को संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को वापस कर दिया गया है।
इसके अलावा कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी-तरबगंज के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया गया एवं श्याम कुमार, लेखाकार (प्रथम हस्ताक्षरकर्ता) व मोनू सेठ कम्प्यूटरर आपरेटर-मनरेगा को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।