दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा

शिक्षा मत्रालय का बडा फेसला, बच्चों के बैग की वजन सीमा की तय, गृह कार्य के लिए भी तय किये नियम

Written by Vaarta Desk

नयी दिल्ली। आज शिक्षा मंत्रंालय ने नयी स्कूल नीति के तहत बडा फेसला लेते हुए बच्चों के बैग की वजन सीमा निर्धारित करते हुए उनके गृह कार्याे के लिए भी नये निर्देष जारी कर दिये हैं, इन नये नियमों से बच्चों पर पड रहे अनावश्यक बोझ से उन्हें राहत मिलेगी।

आज शिक्षा मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब कक्षा एक से दस तक के बच्चों के विद्यालय के बैग का वजन उनके शरीर के वजन के दस प्रतिशत से अधिक नही होगा। इतना ही नही मत्रंालय ने उनके गृह कार्याें के लिए भी सीमा तय कर दी है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों के पालन के लिए सभी राज्यों को इन निर्णयों को कडाई से पालन के भी निर्देष जारी किये हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि कक्षा एक व दो के बच्चों को कोई गृह कार्य नही दिया जायेगा इसी तरह कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को साप्ताह में दो घंटे का गृह कार्य, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन एक घटे का गृह कार्य तथा कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जायेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि बच्चों के बैग के वजन के लिए प्रत्येक विद्यालय में तौल मशीन रखनी होगी तथा नियमित रूप् से बैग के वजन की निगरानी करनी होगी।

मंत्रालय ने पुस्तकों के प्रकाशको के लिए भी नियमों की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रकाशको को पुस्तकों के पीछे उनका वजन भी प्रकाशित करना होगा, इसी तरह कक्षा वार पुस्तको ंका निर्धारण करते हुए कहा है कि कक्षा एक के लिए कुल पुस्तको ंका वजन एक किलो 78 ग्राम से ज्यादा नही होगा और इनकी संख्या तीन से ज्यादा नही होगी। इसी तरह कक्षा बारह के बच्चों के लिए कुल वजन चार किलो एक सौ बयासी ग्राम से ज्यादा नही होना चाहिए और पुस्तकों की संख्या छह से ज्यादा नही होगी।

मंत्रालय ने बच्चों के लिए ट्ाली बैग पर यह कहते हुए प्रतिबध्ंा लगा दिया है कि ये बैग सीढियों के प्रयोग के समय उन्हें नुकसान पहुचां सकते हैं

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