गोण्डा ! गुरुवार को उप निरीक्षक राणा प्रताप सिंह साथ उनि सुरेन्द्र कुमार, कान्स ज्ञानेन्द्र कुमार व कान्स बीएन राय सभी रेसुब./पोस्ट गोण्डा व सउनि बासदेव शुक्ला रेसुब. सीआईबी/गोण्डा, अपराधिक गतिविधि निगरानी व रात्रि चेकिग के दौरान गोण्डा कचहरी स्टेषन के तरफ जाने के क्रम मे गेाण्डा कचहरी स्टेषन के पूरब स्थित तिराहे के पास पहूॅचे तो स्टेषन की तरफ जानेवाली रोड के दक्षिण किनारे पर एक रिक्शा ठेला खडा था जिसपर दो ब्यक्ति प्लास्टिक की बोरियो में कुछ वजनी सामान रख रहे थे, जिन्हे टोका गया तो घबराकर भागने लगे, जिन्हे सभी के सहयोग से मौके पर पकड लिया गया।
पूछताछ में क्रमष (01) संतराम काष्यप उर्फ संतु पुत्र जगनरायण कष्यप उर्फ जग्गा निवासी सिविल लाईन निकट गोण्डा कचहरी रेलवे स्टेषन थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 52 वर्ष व (02) रिजवान अली उर्फ मुल्लाह जी पुत्र स्व. मोहम्मद आमीन निवासी मोहल्ला नवतियान निकट खजूरवाली मस्जिद के पास थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 46 वर्ष बताये।
पूछताछ में संतराम द्वारा बताया गया कि मै यह सामान गोण्डा कचहरी स्टेषन के पूरब तरफ रखे सामानो में से चूराकर लाया था कि किसी चलते फिरते कबाडी को बेच दूॅगा। मै इसी इन्तजार में था कि रिजवान अली ठेले को चलाते हुये आ रहा था जिसे रोककर पूछा तो बताया कि मै कबाड खरीदने का कार्य करता हूॅ, जिसे मै 700/-रू. में बेचने का सौदा हुआ था, जिस पर सामान को उठाकर ठेले पर रख रहे थे, तथा रिजवान द्वारा फेरी लगाकर कबाड खरीदने का कार्य करना तथा उक्त सामान को कम रेट में मिलने के कारण खरीदना स्वीकार किया गया।
मौके पर तीनो बोरियो को पलटवाकर देखा गया तो उसमें रेलवे ओएचई मंे लगनेवाला 18 नग बैक एंगल तथा 49 नग रेलवे ओएचई में लगनेवाला इस्टेट्यूब (रेल सम्पति) बरामद हुआ । उक्त अभियुक्तो को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये समय 05.10 बजे कब्जा रेसुब. लिया गया तथा बरामद रेल सम्पति को कब्जा आरपीएफ लिया गया।
आरपीएफ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौके की कार्यवाही के उपरांत मय माल व मुल्जिमान बल पोस्ट पर उपस्थित हुये तथा रेसुब./पोस्ट गोण्डा पर उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध मु.अ.स. 01/21 अंतर्गत धारा 3 आरपी (यूपी) एक्ट सरकार बनाम संतराम उर्फ संतु आदि दिनांक 07.01.2021 पंजीकृत किया गया, जिसकी जाॅच उप निरीक्षक केशव कुमार द्वारा की जा रही है। बरामद माल रेल सम्पति की कीमत 8000/-रू. आकी गई है।