गोण्डा ! मुख्य कोषाधिकारी शीमल चन्द वर्मा ने जनपद के पेंशनभोगियों को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तिम माह फरवरी की पेंशन 01 मार्च 2021 को ई-पेमेन्ट के माध्यम से भेजी जानी है, जिसमें आयकर की सीमा में आ रहे पेशनर्स के माह फरवरी की पेंशन से टीडीएस की कटौती किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिन पेशनर्स की वार्षिक कर योग्य आय रूपया पांच लाख से अधिक हो वह वे अपना आयकर आगणन कोषागार में बिलम्बतम 27 फरवरी तक प्रस्तुत कर दें, अन्यथा की दशा में पेंशनर्स की पेंशन रोकी जा सकती है।
मुख्य कोषाधिकारी ने यह भी बताया कि वर्तमान कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर दाता पुराना अथवा नया आयकर स्लैब अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नये स्लैब में आयकर आगणन हेतु कर मुक्त सीमा रूपया ढाई लाख है तथा किसी प्रकार की कटौती अनमुन्य नहीं है। पुराने कर स्लैब में सीनयिर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक के लिए 03 लाख तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 05 लाख है एवं मानक कटौती तथा धारा 87ए के अन्तर्गत छूट के अतिरिक्त निवेश की छूट की धारा 80सी में अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुमन्य है।