उत्तर प्रदेश गोंडा मीडिया जगत लाइफस्टाइल

मीडियाकर्मी भी लाभान्वित होंगे “श्रम योगी मानधन योजना” से

गोण्डा ! डीएम मार्कंडेय शाही ने बताया है कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गयी है । इस योजना के अंतर्गत घर के काम करने वाली मेड , ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, घोबी, और खेतिहर मजदूर, हॉकर तथा मीडियाकर्मी भी सम्मिलित हैं।

पात्रता शर्तों के बारे में उन्होंने बताया कि इसके तहत पंजीयन के लिए आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, जिसकी मासिक आमदनी 10-15 हजार रुपए से कम हो, ऐसे लोगों को उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त हर महीने 50 से 3 हजार रूपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जायेगी। पहले से ही केन्द्र सरकार व अन्य सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर इस योजना हुत पात्र नही होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीयन हेतु आधार कार्ड, आईएफएससी के साथ बचत या जनधन खाता एवं वैध मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी तथा यह पंजीयन किसी भी जन सुविधा केन्द्र, लोकवाणी, जनवाणी के माध्यम से कराया जा सकता है ।

इसमें उन के हिसाब से कान्ट्रीब्यूशन करना होगा। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका कान्ट्रीब्यूशन भी उतना ही कम होगा। अगर कोई 18 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रूपये प्रति माह जमा करना होगा। इसी तरह 29 वर्ष की आयु वाले को 100 रुपये और 40 वर्ष वाले को अधिकतम 200 रूपये देने होगें। यह कान्ट्रीब्यूशन 60 वर्ष की आयु तक जमा करनी होगी।

जितना प्रीमियम जमा किया जायेगा उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा करायेगी। वर्तमान में जनपद में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 9048 श्रमिकों का पंजीयन कराया जा चुका है।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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