गोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि कल सोमवार 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए विभिन्न विकल्पों में कोई एक पहचान पत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने मतदाताओं को सूचित किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड सहित कुल 17 विकल्पों में कोई एक अभिलेख अपने पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।