मनकापुर (गोण्डा) ! सरकारी खाद्यान्न के वितरण में गड़बड़ी करने वाले कोटेदार के विरूद्ध डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी की गई है।
मामला थाना खोड़ारे अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरा अदाई, विकास खण्ड बमनजोत, तहसील मनकापुर का है जहंा के कोटेदार राज भवन पुत्र राम शंकर, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत पिपरा अदाई, विकास खण्ड बभनजोत, तहसील मनकापुर का है।
बताते चलें कि ग्राम पंचायत पिपरा अदाई कोटेदार द्वारा खाद्यान्न तिवरण में भारी गड़बड़ी करने की शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हो रही थीं। डीएम नेे शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कटरा बाजार एवं क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक बभनजोत द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई।
इस समबन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीएम मनकापुर हीरालाल ने बताया कि जांच के समय दुकान बन्द पायी गयी तथा विक्रता के पुत्र मौके पर उपस्थित मिले, जिनसे दुकान बन्द होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया कि अभी-अभी दुकान बन्द की गयी है। निरीक्षण के समय लगभग 20 कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण किया गया था। विक्रेता राज भवन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर वह उपस्थित हुए, जिनके द्वारा दुकान खोलकर अपनी उपस्थिति में दुकान में उपलब्ध स्टाक का सत्यापन कराया गया। दुकान के सम्मुख भाग पर शासन के निर्देशानुसार किसी प्रकार की कोई सूचना या बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। विक्रेता से स्टाक रजिस्टर व ई-पॉस मसीन प्राप्त करते हुए स्टाॅक रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विक्रेता द्वारा उठाये गये खाद्यान्न का सत्यापन सक्षम अधिकारी व कर्मचारी से नहीं कराया गया है और न ही उठाये गये खाधान्न एवं पूर्व में अवशेष खाद्यान्न का अंकन ही स्टाक रजिस्टर में किया गया है।
निरीक्षण के समय दुकान में गेहूँ 19 बोरी एस०वी0टी0 वजन लगभग 50 कि0ग्रा0 प्रति बोरी) व 01 लूज बोरी, जिसमें लगभग 30 कि0ग्रा0 गेहूँ, चावल 14 बोरी (एस0बी0टी0 वजन लगभग 50 कि0ग्रा0 प्रति बोरी) व 01 लूज बोरी जिसमें लगभग 40 कि0ग्रा0 चावल तथा चीनी 03 बोरी (वजन लगभग 50 कि0ग्रा0 प्रति बोरी) एवं 24 कि0ग्रा0 लूज चीनी उपलब्ध पायी गयी। विक्रेता से दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर खाद्यान्न आदि रखे जाने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि खाद्यान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान या कमरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न नहीं रखा गया है।
विक्रेता के स्टाक रजिस्टर के अनुसार उसके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न एवं वितरण के उपरान्त अवशेष खाद्यान्न का मिलान करने पर पाया गया कि योजना की आवंटन मात्रा वितरण मात्रा अवशेष मात्रा माह का नाम कुछ में अन्त्योदय गेहूँ 00.15 अप्रैल 2021 चावल 00.15 नियमित, पात्र गृहस्थी गेहूँ 02.88 चावल 01.92 11.80 अन्त्योदय 11.60 00.20 चावल 08.85 08.70 00.15 2 मई 2021, 64.47 60.63 पात्र गृहस्थी 03.84 चावल 42.98 40.42 02.56 अन्त्योदय गेहूँ 05.40 01.92 03.48 मई 2021 चावल 03.60 0.28 02.32 (पी०एम०जी०के०वाई) 64.47 13.98 50.49 पात्र गृहस्थी चावल 42.98 09.32 33.66 कुल खाद्यान्न जो विक्रेता की दुकान जांच गेंहूँ 61.04 के समय अवशेष होना चाहिए था। चावल 40.76 उपरोक्तानुसार विक्रेता के स्टाक में कुल गेहूँ 61.04 कुन्तल व चावल 40.76 कुन्तल अवशेष होना चाहिए था , जबकि जांच के समय विक्रेता की दुकान में मात्र 09.80 कुन्तल गेहूँ व 07.40 कुन्तल चावल तथा चीनी लगभग 01.74 कुन्तल उपलब्ध पायी गयी।
इस प्रकार विक्रेता राज भवन की दुकान में जांच के समय गेहूँ 51.24 कुन्तल व चावल 33,38 कुन्तल कम पाया गया। दुकान में उपलब्ध पाये गये उपत्त खाद्यान्न को कोटेदार राज भवन की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि उपरोक्त खाद्यान्न अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगें। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा ग्रामसभा में जाकर कार्डधारकों से सम्पर्क कर विक्रेता के वितरण की जांच करते हुए उनका बयान अंकित किया गया।
मौके पर उपस्थित प्रधान प्रतिनिधि बनारसी लाल पुत्र झब्बर, ग्राम पंचायत पिपरा अदाई द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि विक्रेता द्वारा शासन से संचालित योजनाओं के खाद्यान्न के उठान एवं वितरण के सम्बन्ध में उन्हें सूचित नहीं किया जाता है और न ही बताया जाता है कि किसी योजना का कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। वितरण तिथि क्या है और कब तक वितरण किया जाता है ।
ग्रामसभा के कुछ कार्डधारकों द्वारा उनके समक्ष इस प्रकार की शिकायत की गयी कि विक्रेता राज भवन द्वारा माह मई 2021 में खाद्यान्न नहीं दिया गया है। कुछ कार्डधारकों ने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न भी विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया है। कार्डधारकों द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि विक्रेता राज भवन द्वारा अत्यन्त गरीब अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चक्र के खाद्यान्न के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का वितरण सम्बन्धित कार्डधारकों में न करके 51.24 कु0 गेहूँ व 33.36 कुन्तल चावल का दुरूपयोग, कालाबाजारी कर ली गयी है, साथ ही जिन कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण किया भी गया है, उन्हें निर्धारित मानक से कम मात्रा में खाद्यान्न देकर मूल्य निर्धारित दर से कहीं अधिक लिया गया है तथा शासन के निर्देशों के क्रम में दुकान के सम्मुख भाग पर कोई सूचना व बोर्ड का प्रदर्शन न करके तथ्यों को छुपाने का कृत्य किया गया है, साथ ही उठाये गये खाद्यान्न का सत्यापन स्टाक रजिस्टर में किसी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी से नहीं कराया गया है और न ही उठाये गये खाद्यान्न व पूर्व में अवशेष खाद्यान्न का अंकन ही स्टाक रजिस्टर में किया गया है।
विक्रेता का उक्त कृत्य उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 एवं अनुबन्ध पत्र की विभिन्न शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन के साथ-साथ आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। विक्रेता द्वारा बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी करा दी गई है।