दिव्यांग से शादी करने पर सरकार देगी अनुदान, शासन ने जारी किए निर्देश
गोंडा ! प्रदेश सरकार अब दिव्यांग से विवाह करने पर दम्पत्ति व युवती को संयुक्त रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार देने जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ दम्पत्ति को अनुदान देने के लिए पात्रता के तहत लाभार्थी दम्पत्ति भारत के नागरिक हों, दम्पत्ति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो,दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम, 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग में प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो तथा चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न विवाह के ही आवेदन पत्र नियमानुसार अनुदान हेतु मान्य होगें। इसके अलावा अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर मु0 15,000.00 रूपये होगी। अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर केवल मु0 20,000.00 रूपये होगी।
अनुदान की धनराशि दम्पत्ति (युवक-युवती दोनों) के दिव्यांग होने की दशा में विवाह करने पर केवल मु0 35,000.00 रूपये होगी। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजनान्तर्गत शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति विभागीय वेबसाइट http://divyangjan. upsdc.gov.in पर आनलाइन कराकर हार्ड कापी विकास भवन, गोण्डा में स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गोण्डा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।