गोण्डा ! वरिष्ठ प्र0अ0 नजूल / मुख्य राजस्व अधिकारी, ने बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि नजूल भूमि की अवैधानिक रूप से खरीद-बिक्री एवं नजूल भूमि को किराये पर देने की शिकायतें आ रही हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि कतिपय भूमि के बिचौलिये एवं अवांछित तत्वों द्वारा इस अवैधानिक कार्य को अपना धंधा बना लिया गया है, जिसे रोका जाना अपरिहार्य हो गया है। इस क्रम में नगर पालिका क्षेत्र गोण्डा के अन्तर्गत स्थित नजूल भूमि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश निर्गत किए जाते हैं:
उन्होंने बताया कि नजूल भूमि का बिना शासन / सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्रय-विक्रय न किया जाये, नजूल भूमि पर बिना फि-होल्ड कराये तथा बिना नक्शा पास कराये किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाये,
यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश के विरूद्ध नजूल भूमि पर निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के साथ ही किए गए निर्माण को स्वय हटाना होगा ऐसा न करने पर अतिक्रमण हटाने पर जो देयता निर्धारित होती है उसका भुगतान राजस्व बकाया की भाँति आर०सी० जारी कर वसूल किया जाएगा,
नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध नजूल भूमि यथा नजूल पटरी, शमशान घाट, तालाब अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमियों पर यदि निर्माण कार्य कर लिया गया है तो उसे स्वयं हटा लें,
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् गोण्डा / तहसीलदार सदर गोण्डा एवं नायब तहसीलदार, गोण्डा प्रत्येक दिवस अथवा अन्य शासकीय कार्य से क्षेत्र भ्रमण के दौरान नजूल भूमि पर हो रहे निर्माण को तत्काल बन्द कराकर कार्यालय के अवगत करायें।
इन निर्देशों का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई एवं निर्माण ध्वस्त कराने का कार्य किया जाएगा। केता / विक्रेता एवं निर्माता सभी पक्ष इसकी सीमा में आयेंगे। अवैध रूप से निर्मित नजूल भूमि पर भवन को किराये पर उठाना एवं लेना, दोनों अतिक्रमणी एवं अवैध गतिविधि का हिस्सा माना जाएगा।
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