गोंडा। नगर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि नजूल भूमि गाटा संख्या 135 मि02 एकड़ वा गाटा संख्या 136 मि0 1 एकड़ स्थित मोहल्ला सिविल लाइन मौजा छावनी सरकार गोंडा से सदानंद पुत्र गोकरन निवासी ग्राम रुद्रपुर बिसेन, अर्जुन प्रसाद ,अयोध्या प्रसाद ,काशीराम पुत्र गण सीताराम ,उमा देवी पत्नी राम बहादुर ,जगदीश प्रसाद ,जगदेव व वासुदेव पुत्र गण साधु निवासी ग्राम दरियापुर हरदो पट्टी द्वारा बिना विधिक अधिकार के मैसर्स दाक्षायनी इंटरप्राइजेज सुमित सिंह पुत्र शशि भूषण सिंह निवासी सिविल लाइन गोंडा के नाम निष्पादित कर पंजीकृत किया गया है जो बिना अधिकार एवं कब्जे के किया गया है जो प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध है
नजूल की बेशकीमती जमीन को आपसी सांठगांठ और धोखाधड़ी के द्वारा क्रय एवं विक्रय जो आपराधिक श्रेणी में आता है इनके इस कृत्य से शासकीय संपत्ति की क्षति हुई है क्रेता एवं विक्रेता तथा कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं इस प्रकरण में धारा 419 ,420 ,467 ,468, 471 के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।