दिल्ली लाइफस्टाइल

मंगला पुरी में किया गया राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन

Written by Vaarta Desk
पश्चिमी दिल्ली:- पश्चिमी दिल्ली के मंगलापुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले मंगला पुरी फेस 2 के छठ पूजा पार्क प्रांगण में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली की ओर से उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय निवासियों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यह कार्यक्रम अपनी अध्यापिका डॉक्टर सुशीला के मार्गदर्शन में किया इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉ के.पी.एस महलवार एवं प्रोफेसर डॉ प्रसंसूं सम्मिलित हुए जिन्होंने आयोजन में आए हुए स्थानीय निवासियों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र-  छात्राओं ने अपने द्वारा अभिनीत कार्यक्रम के द्वारा उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी एवं बाजार में ग्राहकों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के बारे में लोगों को जागरूक किया।
मंगला पुरी तथा आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर दी जाने वाली जानकारी के विषय में लाभ प्राप्त किया।
कार्यक्रम में उपस्थित कई उपभोक्ताओं ने वहां उपस्थित विशेषज्ञों से अपनी परेशानियों को साझा किया और उनसे राय ली मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद श्री नरेंद्र गिरसा जी, विभिन्न क्षेत्रीय समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मंगला पुरी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजेश तिवारी,लेखराज, डॉक्टर जेपी शर्मा, भारत कुमार, दीपक चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंगलापुरी फेस-2 के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजेश तिवारी और उनकी समस्त टीम का बहुत  योगदान रहा।
मंगला पुरी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों तथा प्रोफेसर के द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन निम्न आय वर्गीय परिवार तथा मध्यम आय वर्गीय परिवार के निवासी क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तथा इस प्रकार के आयोजन निरंतर इसी प्रकार से क्षेत्रीय स्तर पर होने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।
एवं कोई भी उपभोक्ता अपने आप को बाजार में बिकने वाले किसी भी विज्ञापन व प्रचार के बहकावे में आकर वस्तु एवं सेवा का क्रय कर प्रचार एवम वास्तविकता के मध्य भारी अंतर पाकर स्वय को ठगा न महसूस करें।
तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त करना है तथा उपभोक्ता से संबंधित शिकायतें प्रभावी रूप से कहां करनी है इस विषय की सभी उपभोक्ताओं को भलीभांति जानकारी मिलती रहेगी।

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