अपराध दिल्ली राष्ट्रीय

अब होगी उम्रकैद की सजा यदि बनाया या रखा अवैध हथियार तो

Written by Vaarta Desk

हर्ष फायरिंग पर पर एक लाख का जुर्माना और हो सकती है दो साल की कैद

नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा मे ंपारित हुए नये शस्त्र अधिनियम ने शस्त्रधारकों को लिए जहां एक नयी मुसीबत खडी कर दी है वहीं अवैध शस्त्रों को कारोबार करने वालो के लिए कानून को और कडा कर दिया है।

सोमवार को लोकसभा में पारित शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 कें मुताबिक अभी तक अवैध शस्त्रों के बनाने और रखने पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता था उसमें अब उम्रकैद तक का प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरह अब तक एक ही व्यक्ति को तीन तीन शस्त्र रखने के अधिकार को निरस्त करते हुए मात्र एक हथियार रखने होगें, एक के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भी हथियार है तो या तो उसे सरकार या फिर अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराना होगा।

विधेयक के पारित होने के सयम गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश मे हथियारों की होड को समाप्त करने के लिए यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होनें कहा कि लगभग छह दशक पुराने इस कानून में समय के साथ कई खामियां आ गयी है जिनसे लगातार बढ रहे अपराध पर काबू पाना आसान नहीं रहा।

इस विधेयक की सबसे खास बात यह रही कि अब शौकिया या हर्ष फायरिंग में लापरवाही बरतने पर एक लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है इसके अर्न्तगत यदि किसी की जान को खतरे में डालने का मामला सामने आता है तो उसमें दो साल की कैद भी हो सकती है इतना ही नहीं कैद और एक लाख का जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

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