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वृद्धाश्रम में आयोजित की गई विधिक साक्षरता शिविर, मानवाधिकारों पर दी गई जानकारी

गोण्डा ! उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार बुधवार को वृद्ध आश्रम, गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रभारी सचिव/सिविल जज(सी0डि0) जयहिंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया जिसमें प्रभारी सचिव द्वारा  ‘‘मानवाधिकार’’ विषय पर जानकारी देते हुए बताया गया कि मानवाधिकार का अर्थ समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा  जैसे उन मौलिक अधिकारों से है, जिनके हकदार दुनिया के सभी मानव हैं। यदि कोई मानव इन चीजों से वंचित है तो यह माना जाता है कि कहीं न कहीं उसके मानव होने के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सुरक्षा, न्याय, निजता, सरकार चुनने, संगठन बनाने व अभिव्यक्ति करने का अधिकार भी मानवाधिकार के अन्र्तगत है। इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। आयोग के कार्यक्षेत्र में बाल-विवाह, स्वास्थ्य, भोजन, बाल मजदूरी, महिला अधिकार, हिरासत एवं मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के अधिकार भी शामिल हैं।

प्रभारी सचिव श्री सिंह द्वारा आगे यह भी बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को अन्र्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरूआत वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। मानवाधिकार के तहत लोगों को अपनी बुनियादी जरूरत यथा खाना, कपड़ा, मकान व शिक्षा को पूर्ण करने के लिए जरूरी साधन की गारन्टी दी जाती है। मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम स्थानीय भाषा का वर्ष: मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय पर भी विस्तृत जानकारी दिया गया। उक्त शिविर में आगामी 14 दिसम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व चकबन्दी, बिजली चोरी, 125 गुजारा भत्ता, बैंक वाद, वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 (एन.आई.एक्ट) एवं सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने हेतु आमजन से अपील किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित तहसीलदार सदर गोण्डा श्री पैगाम हैदर एवं समाज कल्याण अधिकारी प्रतिनिधि राकेश मिश्र द्वारा शासन से प्रायोजित लाभकारी योजनाओं यथा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के बावत अद्यतन सरकारी लाभों आदि के बारे में बताया गया। पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह व धीरेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा अपने सम्बोधन में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के बावत विस्तृत विधिक जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारी अपर सिविल जज (जू0डि0) सत्य प्रकाश नारायन तिवारी एवं सुश्री अरोमा रमन पिसेस तथा वृद्ध आश्रम के प्रबन्धक अरविन्द सिंह, भण्डार प्रभारी जितेन्द्र विक्रम सिंह, सेवाकर्ता ओंकार, शुभम, प्रेमशंकर
व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, चन्द्र बिहारी लाल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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