अपराध मनोरंजन महाराष्ट्र

अभिनेत्री से छेडछाड के आरोपी को मिली तीन वर्ष के सश्र्रम कारावास की सजा

दंगल फेम जायरा वसीम से छेडछाड का लगा था आरोप

मुम्बई। लगभग दो वर्ष पूर्व एक विमान में अभिनेत्री के साथ छेडछाड के आरोपी को मुम्बई की अदालत ने आरेपी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं सजा पाक्सो कानून के तहत सुनाई गयी हैं।

विदित हो कि फिल्म दंगल से चर्चा में आयी कश्मीरी अभिनेत्री जायरा वसीम से वर्ष 2017 के दिसम्बर माह में विस्तारा एयरलाइंन्स द्वारा दिल्ली से मुम्बई के सफर के दौरान विकास सचदेव नाम के व्यक्ति पर छेडछाड का आरोप लगा था, जिसकी आपबीती जायरा ने अपने इन्सटाग्राम पर लाइव होकर सुनाई थी जायरा ने कहा था कि उसके सहयात्री विकास ने अपना पैर उसके सीट के आर्मरेस्ट पर रखा था। वह अपने कोहनी से मेरे कधों को लगातार मार रहा था और अपने पैर मेरे कमर और गर्दन पर रगड रहा था।

मुम्बई की अदालत ने आरोपी विकास सचदेव को तीन वर्ष की कठोर सजा पाक्सो एक्ट के तहत सुनाई है चूकि जायरा घटना के समय नाबालिग थी इसलिए पाक्सों एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया था।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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