खाद्यान्न वितरण हेतु डीएम ने नामित किए पर्यवेक्षणीय अधिकारी
गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आगामी 01 मई से 12 मई के मध्य नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, मनरेगा में पंजीकृत जाब कार्ड धारक, जिनका अन्त्योदय कार्ड बना है, को 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से तथा जिन श्रमिकों/मनरेगा में पंजीकृत मजदूरोें का पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बना है, उन्हें प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह की 15 तारीख से 26 तारीख के मध्य प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 चावल निःशुक्ल वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी वी0के0 महान ने जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, मनरेगा में पंजीकृत जाब कार्डधारकों जिनका अन्त्योदय कार्ड बना है, को सूचित किया जाता है कि वे माह अप्रैल 2020 की तरह ही माह मई 2020 में अपने उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न तथा जिन श्रमिकों/मनरेगा में पंजीकृत मजदूरोें का पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बना है, उन्हें प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
उन्होने इसी प्रकार जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भी सूचित किया है कि वे माह अप्रैल 2020 की भाॅति माह मई 2020 में भी 15 तारीख से 26 तारीख के मध्य अपने राशनकार्ड पर दर्ज प्रत्येक व्यक्ति/यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क प्राप्त करें। उन्होंने यह भी बताया है कि खाद्यान्न का वितरण कराने हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर माह अप्रैल 20 में पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है, जो माह मई 2020 में भी 01 तारीख से उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी देख-रेख में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माह की 01 तारीख से अपने दुकान पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, की सतत् निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें।
खाद्यान्न वितरण के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएं कोटेदार-जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय सजगता बरता जाना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/ साबुन एवं पानी रखा जाये और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पाॅस का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकान पर भीड इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये। उचित दर दुकान पर एक समय में पाॅच से अधिक उपभोक्ता न आयें। उन्होने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी कोटेदार यह प्रयास करें कि अधिकतम उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द खाद्यान्न का वितरण हो जाये, इस हेतु सभी उचित दर विक्रेता प्रातः 06 बजे से सायंकाल 09 बजे तक अपने दुकान को खोलकर लाभार्थियों में निर्धारित मानक के अनुसार शत-प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें।
खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी हो तो कन्ट्रोल रूम में दें सूचना*यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को कोई जानकारी या विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0-05262230352 पर जानकारी/ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक/एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
सम्बद्ध घरेलू गैस उपभोक्ताओं को समय से होम डिलीवरी उपलब्ध कराएं गैस वितरक-डीएसओ
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत सभी उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के मध्य 03 गैस रिफिल उपलब्ध कराये जाने का आहवान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिन उपभोक्ताओं ने माह अप्रैल 2020 में गैस रिफिल कराया है, उसकी धनराशि उसके खाते में भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार जो उपभोक्ता माह अप्रैल 2020 में गैस रिफिल कराया है, उसी के खाते में गैस प्राप्ति हेतु माह मई 2020 में धनराशि जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त गैस एजेन्सियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने एजेन्सी से सम्बद्ध गैस उपभोक्ताओं को नियमानुसार होम डिलेवरी के माध्यम से गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि किसी गैस एजेंसी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।