नयी दिल्ली। आज राज्यसभा में सहकारी बैकों को भारतीय रिजर्व बैकं के नियंत्रण में लाने वाला विधेयक पास कर दिया गया, यह विधेयक लोकसभा मे ंविगत 16 सितम्बर को पहले ही पास किया जा चुका है।
ज्ञात हो कि सहकारी बैकों में हो रहे लगातार घोटालो केा रोकने और जनता के धन को सुरक्षित रखने के उददेश्य से लाये गये बेैकिंग नियमन ‘‘संशोधन’’ विधेयक 2020 को आज राज्यसभा मे ंघ्वनिमत से पास कर दिया गया, सहकारी बैकों में घोटालें में पीएमसी बैकं का घोटाला सर्वाधिक चर्चित रहा है। इस विधेयक का उददेश्य सहकारी बैकों में पेशेवर तौर तरीकोें को बढावा देना, ूपजी तक पहुच को बेहतर बनाना, प्रशासन में सुधार लाना और बैक के माध्यम से बैकिंग व्यवस्था को सुनिश्चिक करना विषेश है।
आज राज्यसभा मे ंइस विधेयक पर हुयी मामूली चर्चा के दोरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैकों में पैसा जमा करने वाली जनता के हितों की रक्षा के लिए ये प्रावधान किये जा रहे हैं, उन्होनें इस बात पर विषेश जोर दिया कि ये संशोधन केवल बैकिंग गतिविधियों में लगी सहकारी समितियों के लिए ही है। उन्होनें विधेयक की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार संकट से दो चार हो रहे यस बैंक का समय पर समाधान निकालने में सक्षम हुूयी है लेकिन पीएमसी बैंक का समाधान निकाला जाना अभी बाकी है।