अपराध उत्तर प्रदेश गोंडा राजनीति

बिट्टू सिंह, सूरज सिंह सहित 53 बाहुबली किये गए प्रतिबंधित, जिलाधिकारी ने दिया अल्टीमेटम

पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर भी लगा लगाम

मतदान के दिन ब्लाक के आस-पास व क्षेत्र में भ्रमण कर नहीं सकेंगे प्रतिबंधित लोग

गोण्डा ! पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले किंग मेकर्स डीएम और एसपी के निशाने पर आ गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की सूची में शामिल पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले 54 लोगों के खिलाफ डीएम के आदेश पर धारा-144 के तहत व्यक्तिगत भारी मुचलकों से प्रतिबन्धित करने के साथ ही चुनाव में खलल डालने पर कठोरतम कार्यवाही का नोटिस थमा दी गई है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर चारों तहसीलों में पंचायत चुनाव प्रभावित कर कर सकने वाले किंग मेकर्स के खिलाफ एक्शन चालू हो गया है। डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर कुलदीप सिंह द्वारा राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, (ब्लाक प्रमुख), निवासी मो0-आवास विकास कालोनी निकट-फातिमा स्कूल, कच्चे बाबा थाना कोतवाली नगर, गोण्डा, विनोद कुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, निवासी ग्राम-बछईपुर बनकटवा, थाना धानेपुर, रघुवर दयाल सिंह पुत्र उत्तरी सिंह, निवासी गूंगीदेई थाना धानेपुर, समीउल्ला पुत्र मुस्तकीम निवासी-रूद्रगढ़नौसी, व विश्वनाथ उर्फ ब्रहमचारी पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी-रूद्रगढ़नौसी, थाना धानेपुर, सूरज सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह आवास विकास कोलानी, बैजनाथ दूबे पुत्र भवानी प्रसाद दूबे सिविल लाइन, जेल रोड, श्रेयस्कर देव सिंह उर्फ गौरव सिंह विशुनपुर बैरिया कोतवाली देहात, वरूण उर्फ रानू शुक्ला पुत्र विनोद शुक्ला नरायनपुर वली, कोतवाली देहात, बब्बू सिंह विसेन पुत्र सुरेशदत्त सिंह, वीरपुर विसेन कोतवाली देहात, अमर सिंह तिर्रेमनोरमा इटियाथोक, राम किशुन पुत्र लालता प्रसाद चिलबिला खत्तीपुर गोण्डा, आशीष मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा कुन्दरखा थाना मोतीगंज, विजयकान्त सिंह उर्फ ज्वाला सिंह रेतवागाड़ा, राजकुमार उर्फ अमितेष पुत्र विजयकान्त सिंह गुलजार पुरवा रेतवागाड़ा तथा दयाशंकर वर्मा पुत्र अयोध्या निवासी ठाकुरदास पुरवा रेतवागाड़ा को धारा 144 के तहत प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

सबसे खास बात तो ये है कि इस लिस्ट में समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का भी नाम शामिल है !

इसी प्रकार तहसील तरबगंज में एसडीएम तरबगंज राजेश कुमार द्वारा राम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 बिन्दा सिंह खुर्दहा वजीरगंज, विजय कुमार सिंह टिन्टू सिंह परास पट्टी मझवार उमरीबेगमगंज, अनन्तराम यादव पुत्र छोटेलाल यादव, खुर्दाबाद फत्तेपुर नवाबगंज, सुरेन्द्र नाथ तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी नवाबगंज, संजय सिंह पुत्र हौसल सिंह बेलसर थाना तरबगंज तथा राहुल सिंह पुत्र स्व0 ओम प्रकाश सिंह मधवापुर वजीरगंज सहित दस लोगों को धारा-144 के तहत प्रतिबन्धित कर दिया है।

एसडीएम करनैलगंज शत्रुघ्न पाठक द्वारा अशोक सिंह पुत्र राम दुलारे कन्जेमऊ करनैलगंज, चन्द्रभान सिंह पुत्र भारत सिंह ग्राम पाल्हापुर करनैलगंज, तकी अहमद पुत्र रमजान ग्राम खिन्दूरी कटरा बाजार, मसूद खां पूर्व ब्लाक प्रमुख पुत्र जिकरूउल्ला खां हलधरमऊ कटरा बाजार, सुबोध मिश्रा उर्फ मैन मिश्रा पुत्र अनुरूद्ध प्रसाद निवासी बसन्तपुर कौड़िया, भवानी भीख शुक्ला पुत्र राम प्यारे बाक्नापुर कौड़िया, जगपाल पुत्र भगौती प्रसाद कंड़रू परसपुर, बब्लू पाण्डेय उर्फ रत्नेश पाण्डेय पुत्र अवध बिहारी पाण्डेय सुसुण्डा परसपुर, प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्व0 दानपाल सिंह मैटहा विशुनपुर कला परसपुर तथा धु्रवराज यादव पुत्र बलदेव निवासी रेक्सेड़िया थाना परसपुर को धारा-144 के तहत प्रतिबन्धित कराया गया है।

एसडीएम मनकापुर द्वारा अरविन्द कुमार सिंह पुत्र देवकीनन्दन सिंह व अशोक सिंह पुत्र हवलादर सिंह निवासी तिरूखा बुजुर्ग छपिया, दुर्गेश उर्फ प्रेम उर्फ भोलू निवासी तांबेपुर छपिया, कविन्द्र उर्फ प्रवेश पाण्डेय पुत्र देवेन्द्रनाथ पाण्डेय, ग्राम सुमेरपुर छपिया, संजीव सिंह पुत्र तेजभान सिंह व रूद्रबहादुर सिंह पुत्रगण रामनवल सिंह खजुरी छपिया, शकील पुत्र स्व0 वकील व जकील पुत्र स्व0 हसन निवासीगण वीरपुर, छपिया, पवन तिवारी पुत्र अयोध्या तिवारी व राजीव शुक्ला पुत्र तुलाराम गायघाट छपिया, मनीष पाण्डेय व कलीम पाण्डेय निवासीगण हथियागढ़ छपिया, रामकुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, लस्करी सिंह पुत्र हजारी सिंह निवासीगण कमालपुर छपिया, संजय सिंह पुत्र जुगनू सिंह व उदयभान सिंह पुत्र लखमीन सिंह निवासीगण सिसहनी थाना छपिया तथा आनन्द प्रताप सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रभान सिंह व रमेश सिंह पुत्र रामसूरत सिंह निवासीगण ग्राम मण्डफ थाना छपिया को धारा-144 के तहत प्रतिबन्धित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री शाही ने बताया कि संदिग्ध सभी लोगों को ब्लाक परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक समय एक-एक स्थान पर कभी भी व कहीं भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी तथा विपक्षीगण चुनाव पार्टी के रवाना स्थल, मतपेटियों के जमास्थल व मतदान स्थल के आस-पास न तो दिखाई पड़ेंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करंेगे जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ ही विपक्षीगण शांन्ति-पूर्वक मतदान दिवस को अपने- अपने मतदेय स्थल पर जा कर अपना मतदान करेगें तथा मतदान के उपरान्त उन्हें तत्काल अपने घर पर वापस जाना होगा। यही नहीं विपक्षीगण जनपद गोण्डा के किसी भी विकास खण्ड में किसी भी प्रत्याशी के सम्बन्ध में न तो जनसम्पर्क करेंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए मत याचना करेंगे और न ही किसी मतदाता को किसी माध्यम से कुप्रभावित करेगें और न तो निर्वाचन कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा पहुंचायेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोपनीय सूचना में यह आशंका व्यक्त की गई कि सभी 54 लोग पंचायत चुनाव सम्बन्धी कार्यो में बाधा डालने के साथ ही आस-पास घूम कर शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं सौहार्दपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को भारी से भारी मुचलके की धनराशि से पाबंद करते हुए विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा-144 लागू है, जिसके अनुपालन मे तहसील सीमा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक -व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु सूचना में अंकित व्यक्तियों को 05 लाख रुपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है तथा सभी संदग्धिों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपर्युक्त निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में पांच लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आदर्श आचार संहिता एवं धारा -144 दं.प्र.सं. के उल्लंघन की दशा में विपक्षीगण के विरुद्ध धारा -188 भा०दं०सं० सहित अन्य विधियों में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगे अन्य और संदिग्धों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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