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कोरोना पीडितो को नही किया भर्ती तो अब दर्ज होगी एफआईआर, सीएम योगी ने जारी किये आदेश

महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का कमिश्नर, डीएम अैार सीएमओ को दिया आदेश

लखनउ। कोरोना की तेज पकड रही रफतार पर कई जिलों से यह बात खुलकर सामने आ रही है कि अस्पताल कोविड मरीजो केा भर्ती नही कर रहे जिसके चलते उन्हें अस्पतालो के सामने ही दम तोड देना पड रहा है। आम जनता की इस गम्भीर समस्या पर सीएम योगी ने सख्त निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर कहा हैै कि जिस भी अस्पताल ने कोविड मरीजो को भर्ती करने में हीलाहवाली की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी।

ज्ञात हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही कोरोना पाजिटिव पाये गये है लेकिन इसके बाद भी उन्होनें प्रदेश वासियों की समस्याओ ंपर ध्यान देना नही छोडा है। पिछले कुछ दिनो से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश के कुछ चिक्तिसालय कोरोना मरीजों की भर्ती नही कर रहे जिसके चलते उन्हें अस्पताल के सामने ही दम तोड देना पड रहा है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि जिलाधिकारी या फिर सीएमओ के स्तर से भेजे गये कोरोना मरीजो केा कोई भी अस्पताल भर्ती करने से इन्कार करता है या फिर आनाकानी करता है तो उसके विरूद्व महामारी एक्ट के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कराया जाये। योगी की इस मशा पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी और सीएमओ को सीधे आदेश जारी कर दिेये है।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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