गोण्डा ! जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संतोष गौतम ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा के अन्र्तगत ग्रामोद्योग विषय लेकर उर्तीण छात्रध्छात्राओं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालेे नवयुवकध्नवयुवतियों से अपने ही ग्राम में उद्योग लगाकर स्वावलम्बी बनने के इच्छुक बेराजगार जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक हो से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की ई-पोर्टल www.cmegp.data.center.co.in
इस योजनान्र्तगत रू0 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य हैं, जिनमें सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्म लोन पर शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंको के माध्यम से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछडी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक) तथा सभी वर्ग के महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान तथा टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंक को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
ऐसे बेरोजगार जो खनिज आधारित उद्योग, वनाधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, बहुलक एवं रासायन उद्योग, इंजीनियरिग एवं गैर परम्परागत उर्जा, वस्त्र उद्योग (खादी को छोडकर) जिस किसी उद्योग को लगाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन पत्र मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल पर अपना फोटो, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा स्थापित कार्यस्थल की प्रमाण पत्र (चैहद्दी सहित) प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा यदि कोई अनुभव हो तो उसकी प्रति बेबसाइट पर अपलोड कर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होेने बताया कि आॅनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार उपरान्त चयन किया जायेगा तथा पत्र आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र आॅनलाइन बैंकों को वित्तपोषण हेतुु अग्रसारित किया जायेगा। जनपद के बेरोजगारों से अपेक्षा है कि इस योजना का लाभ उठायें और स्वावलंम्बी बन कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे शिक्षित बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं का उद्योग लगाकर स्वावलम्बी बनना चाहते है।
योजनान्र्तगत सेवा उद्योग के लिए रू0 10.00 लाख एवं विनिर्माण हेतु रू0 25.00 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य हैं, सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान इसी प्रकार महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनु0जन0जाति, पिछडी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांग जनों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत अनुदान तथा 5 प्रतिशत अंशदान का प्राविधान है योजना में पात्रत्रा हेतु निम्नतम आयु 18 वर्षं एवं कक्षा आठ पास होना आवश्यक है तथा लाभार्थियों के चयन में परम्परागत कारीगर, ग्रामोद्योग विषय को लेकर उत्तीर्ण आई.टी.आई., पालीटेक्निक, एम.बी.ए., बी.बी.ए. प्रशिक्षित तथा अनुभवी आवेदकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। इच्क्षुक नवयुवक एवं नवयुवतियों से अपेक्षा है कि वे आवश्यक प्रपत्रों (पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र) के साथ खादी आयोग के ई-पोर्टल, www.kviconline.gov.in पर KVIB एजेंसी चयन कर आवेदन करना कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए जिला गामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, गोण्डा से भी सम्पर्क कर सकते हैं।