गोण्डा ! जिलाधिकारी डॉ नितिन बंसल ने बताया है कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत शासन के निर्देशों के क्रम में 5 जुलाई से खाद्यान्न का वितरण शुरू किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि माह जुलाई 2020 से माह नवम्बर 2020 तक सम्पन्न होने वाले वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया है कि वितरण का प्रथम चक्र प्रत्येक माह की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा । प्रथम चक में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 14 तारीख होगी . जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा ।
प्रथम चक्र में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को वितरित कराये जाने वाले नियमित योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ रू. 2.00 प्रति कि 0 ग्रा ० व चावल रू 0 03.00 प्रति कि 0 ग्रा 0 पर ही सुनिश्चित किया जायेगा । वितरण का द्वितीय चक (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) प्रत्येक माह की 21 तारीख से प्रारम्भ होकर 30 तारीख तक सम्पन्न होगा ।
इस योजना के अन्तर्गत समस्त कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा ० निःशुल्क चावल वितरण कराया जाना है । द्वितीय चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 30 तारीख होगी , जिस दिन आधार प्रमाणीकरण माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा ।
जनपद के समस्त उचित दर विकताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दुकान पर ” सभी श्रेणी के कार्डधारकों को माह की 21 तारीख से 30 तारीख के मध्य 05 कि ० ग्रा ० प्रति यूनिट / सदस्य के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा ” से सम्बन्धित सूचना का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन करते हुए माह की 21 तारीख से अपने दुकान पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चत करेगे । नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है , अथवा नहीं की सतत निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है , जो अमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें ।
कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत ई – पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर / साबुन / पानी रखा जाय और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ई – पॉस मशीन का प्रयोग किया जाय । उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिग को बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाय ।
यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को कोई जानकारी या विकेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो . तो जिला पूर्ति कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर -05262230352 पर जानकारी / शिकायत दर्ज करा सकते है । यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली / अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है , तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक / एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।