अज़ब ग़ज़ब अपराध उत्तर प्रदेश

बिना अनुमति काटे आम के पेड़, ढाई करोड़ का लगा जुर्माना

Written by Vaarta Desk

6 वर्ष बाद न्यायालय ने लगाया भारी भरकम जुर्माना

बिजनौर। वन माफियाओं द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले पर्यावरणीय क्षति पर लगाम लगाने के लिए शायद किसी न्यायालय ने इस तरह से स्ट्राइक पहले कभी की हो, न्यायालय ने दो चार हज़ार नहीं बल्कि आरोपियों पर दो करोड़ छियासठ लाख का जुर्माना लगाया है।

अपने आप में नज़ीर बन रहा ये आदेश उत्तरप्रदेश के जनपद बिजनौर के न्यायालय का है, मामला वर्ष 2019 का है ज़ब 17 नवम्बर को वन विभाग को सूचना मिली की ग्राम युसूफपुर हमीद में बृजपाल सिंह के खेत में लगे 17 आम के पेड़ों को काट दिया गया है, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को पता चला की जिन पेड़ों को काटा गया है उनकी किसी तरह की अनुमति नहीं ली गईं थी जिस पर कार्यवाई करते हुए विभाग ने वाहन सहित काटे गए वृक्षों को अपने कब्ज़े में लेकर ब्रजपाल सिंह सहित अन्य आरोपी शाहिद, मज़हर, यामीन और तहज़ीब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।

इस मामले में विभाग द्वारा न्यायालय के माध्यम से आरोपियों को नोटिस भी भेजा गया लेकिन किसी ने भी नोटिस का सज्ञानं नहीं लिया जिसे न्यायालय ने माना की आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिस पर कार्यवाई करते हुए पर्यावरणीय मानकों के अनुसरण जुर्माना तय करते हुए सभी पर दो करोड़ छियासठ लाख का जुर्माना तय कर दिया गया है।

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