हर हाल में 13 अगस्त तक जमा करें व्यय रजिस्टर
गोण्डा। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके द्वारा किए गए व्यय का सम्पूर्ण विवरण जमा करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एम अरून्मौली ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित करते हुए कहा कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, वे तत्काल संबंधित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के परीक्षणोपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचित अथवा असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश यानी 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त किए हैं या जो जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी होगी।
_इसके लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात 13 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।