गोण्डा ! जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने बताया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आॅन लाइन आवेदन पत्र ¼http://www.scholarships.gov.
उन्होंने पात्रता के बारे मं जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टाॅप क्लास में अध्ययनरत भारतीय छात्र/छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र/छात्रा पात्र नही होगंे। इसके अतिरिक्त छात्रवृति केवल शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनउत्तीर्ण होता है तो पुनः उसे उसी कक्षा के लिए छात्रवृति नहीं दी जाएगी और जो विद्यार्थी कियी अन्य स्रोत से छात्रवृति अथवा स्टाइपेन्ड प्राप्त कर रहे है उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र से जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित पोषित है में प्रशिक्षण/कोंचिग प्राप्त कर रहें है। प्रशिक्षण में वह इस योजनान्तर्गत आच्छादित नही होगे।
प्री-मैट्रिक दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत होना चाहिए तथा पोस्ट-मैट्रिक/टाॅप क्लास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाटयक्रमों के लिए यह छात्रवृति देय नही होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन हेतु पात्र होगंे। परास्नतक डिग्री/उिप्लोमा/सर्टीफिकेट के छात्र इस योजना से आच्छादित होगंे। स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठयक्रम कर रहे है, तो वह इस योजना से आच्छादित नही होगे तथा जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठयक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी एक पाठयक्रम में योजना का लाभ देय होगा। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्त शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होगे।
आयु सीमा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी स्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.50 लाख एवं टाॅप क्लास छात्रवृति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी स्रोतो से अधिकतम वार्षिक आय रू0 6.00 लाख निर्धारित है तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृति हेतु 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित है। उन्होनंे पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि समयावधि के अन्तर्गत नियमानुसार दिव्यांग छात्र/छात्रायें आपना आवेदन पत्र आनलाइन करना सुनिश्चित करें,तथा उसकी एक हार्ड काॅपी प्राचार्य/प्रधानाचार्य कार्यालय में भी उपलब्ध कराएं जिससे ससमय कार्यवाही की जा सके।