गोण्डा। जिला प्रोवेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण न होने से उन्हे पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि सभी लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु द्वितीय किश्त का भुगतान उन्ही लाभार्थियों को होगा, जिनका आधार केवाईसी पूर्ण हो चुका है। उन्होने बताया कि जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे समस्त लाभार्थी एक सप्ताह के अन्दर अपना आधार प्रमाणीकरण करा लें।
उन्होंने कहा है कि इसके लिए नजदीकी कम्प्यूटर सेंटर, लोकवाणी आदि अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आधार प्रमाणीकरण करा सकती हैं।
You must be logged in to post a comment.