दलित वर्ग की भावनाओं को आहत करने का आरोप, 5 वर्ष तक की हो सकती है सजा
हल्द्वानी (उत्तराखंड)। अपने बड़बोले पन और अनाप शनाप भाषणों के चलते पूर्व से ही कई मुक़दमे झेल रहे नेता विपक्ष राहुल गाँधी पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, दलित वर्ग के अपमान से जुड़े इस मामले में लगी गैर जमानती धाराओं ने उनकी मुसीबते बढ़ा दी हैं, उन्हें इस मामले में अधिकतम पांच वर्ष की सजा भी हो सकती है, अब देखना ये है की पिछले कई मामलों की तरह वे इस बार भी माफ़ी मांगकर बच जाने में सफल होते हैं या फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की हुई रैली के बाद किये गए शुद्धिकरण से जुड़ा है जिसको लेकर राहुल के दिए बयान से क्षुब्ध दलित युवक अमित ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत की जिसमे उनपर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, युवक का कहना है की उनकी की गईं टिप्पडियों ने पूरे अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को आहत किया है।
सबसे बड़ी बात तो ये है की इस मुक़दमे में जो धाराएं लगाई गईं हैं वे सभी गैर जमानती हैं और इनमे न्यूनतम 6 माह से लेकट पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, हालांकि पूर्व में दर्ज हुए कई मुकदमो में राहुल गाँधी द्वारा न्यायालय में माफ़ी मांगकर मामले को शांत कर दिया गया था लेकिन वर्तमान मामले में भी इन्हे माफ़ी मिल जाएगी या फिर इन्हे जेल की रोटी खाने को विवश होना पड़ेगा।
