गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शुरू हुुए निःशुल्क राशन वितरण कार्य को पूरी पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि इस माह 21 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण के द्वितीय चक्र में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० गेहूं तथा 01 किलो चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जाना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि वितरण का प्रथम चक्र नवम्बर 2020 माह की 21 तारीख से प्रारम्भ है और आगामी 30 तारीख तक सम्पन्न होगा। पीएमजीकेवाई योजना का अन्तिम चरण होने के कारण इस वितरण चक्र में पोर्टेबिलिटी सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण होने के कारण तथा उसका, परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के दिए गए मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटा बेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिए गए मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रह जाय।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विकेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने दुकान पर ‘‘अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा प्रति कार्ड 01 कि0ग्रा0 चना निःशुल्क प्राप्त होगा‘‘ से सम्बन्धित सूचना का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन करते हुए अपने दुकान पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेगें। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी/नोडल अधिकारी भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें। कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर, साबुन, पानी रखा जाय और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाय।
उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाय। यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को विकेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति कार्यालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर-05262-230252 पर जानकारी अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली या अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही के साथ ही एफ़आईआर दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।