देवीपाटन मण्डल (गोण्डा) ! उपश्रमायुक्त देवीपाटन मण्डन रचना केसरवानी ने बतााया है कि एन0न0पी0एस0 ट्रेडर्स योजना पेंशन योजना उन व्यापारियों (दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा लोग www-maandhan-in/vyapari
सरकार ने व्यापरियों (दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओध् ईएसआईसीध् एनपीएस (सरकार)ध् पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50ः योगदान होगा और शेष 50ः अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए, एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।