लाॅक डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
बिना प्रशासनिक पास के चार पहिया वाहनों पर प्रतिबन्ध, हेल्मेट और बिना मास्क के गार्ड़ी चलाया तो, होगी सीज
पूर्व में जारी पास होगें मान्य, पास का दुरूपयोग करने पर होगी कार्यवाही
गुरूनानक चैक से महिला अस्पताल गेट तक नो पार्किंग जोन घोषित, वाहन खड़ा करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने लाॅक डाउन की अवधि बढ़ने के बाद कई महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जनपद में लाॅक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं तथा जनता से लाॅक डाउन का पालन करने की अपील की है।
जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि अब सभी व्यक्तिगत चार पहिया वाहन जिनको जिला प्रशासन द्वारा कोई पास निर्गत नहीं किया गया है, उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसके साथ ही दो पहिया वाहनों पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को चलने की अनुमति होगी तथा उसे हेल्मेट एवं मास्क/गमछा/कपड़ा से मुंह को ढकना तथा ड्राइविंग लाइसेन्स रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में वाहन सीज कर दिया जाएगा।
सोशल डिस्टेन्सिंग मेनटेन कराने के लिए गुरू नानक चैक से लेकर महिला अस्पताल गेट तक क्षेत्र को लाॅक डाउन की अवधि तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है तथा यहां पर लाॅक डाउन की अवधि तक कोई भी वाहन खड़ा पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सब्जी बेचने वालों को मास्क/गमछा/कपड़ा से मुंह को ढकना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में उन्हें सब्जी नहीं बेंचने दिया जाएगा।
रिक्शा/ ई-रिक्शे पर एक सवारी ही ले जाने की अनुमति रहेगी तथा रिक्शा/ ई-रिक्शा चालक को मास्क/गमछा/कपड़ा से मुंह को ढकना अनिवार्य होगा तथा घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क/गमछा/कपड़ा से मुंह को ढकना अनिवार्य होगा आदेश का अनुपालन न करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत वैधानिक कार्यवाही उस व्यक्ति के विरूद्ध की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रशासन स्तर से आवश्यक सेवाओं हेतु जारी किए पास जिनकी वैधता 14 अप्रैल तक थी, उन पासों की वैधता लाॅक डाउन की अवधि तक मान्य रहेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कोरोना राहत में दी एक करोड़ की धनराशि
जिला पंचायत अध्यक्षा ने केतकी सिंह ने कोरोना संकट से बचाव हेतु जिला पंचायत निधि से कोरोना राहत फन्ड में एक करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को आर्थिक सहायता आरटीजीएस के माध्यम से जिला पंचायत की जिला निधि में स्थानान्तरित करने के आदेश दिए हैं।
फटिलाइजर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख पाचं हजार रूपए की दी आर्थिक सहायता व राशन
फटिलाइजर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को जिलाधिकारी से मिलकर कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख पांच हजार रूपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया तथा जिलाधिकारी को गरीबों में बांटने के लिए सौ थैले राशन सामग्री भी प्रदान की। जिलाधिकारी ने एसोसिएशन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
इस दौरान एसोसिएशन के महेन्द्र सिंह छाबड़ा, सरदार हरजीत सिंह, विनेद कुमार पाण्डेय, तुषार अग्रवाल, प्रेम कुमार टन्डन, राजकुमार अग्रवाल व अन्य उपस्थित रहे।
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