गोोण्डा ! जिला प्रशासन एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी किशन राजपाल ने बताया की बैठक मे तय हुआ की गोंडा में दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खुलेगी।
जिसमें पहले की ही भांति मोबाइल की दुकान -सोमवार ,बुधवार, शुक्रवार, हार्डवेयर/ पेंट -सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सेनेटरी-सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, लोहे की दुकान- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, साइकिल की दुकान- सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, लॉन्ड्री एंड प्रिंटिंग प्रेस(कागज छपाई हेतु)- सोमवार, मंगलवार,बुधवार,गुरुवार ,शुक्रवार , शनिवार , बर्तन एवं क्राकरी- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऑटोमोबाइल- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मिठाई एवं बेकर्स की दुकानें(स्थाई रूप से बने प्रतिष्ठान ही खोले जाएंगे। फूड लाइसेंस आवश्यक है)- प्रतिदिन, फल, सब्जी एवं दूध डोर स्टेप डिलीवरी- प्रतिदिन, मेडिकल स्टोर एवं किराना प्रतिदिन, ऑटो गैरेज -प्रतिदिन, रेडीमेड गारमेंट्स(ट्रायल व एक्सचेंज सुविधा नहीं दी जाएगी)- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, हैंडलूम, वस्त्रालय एवं साड़ी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, जूते एवं चप्पल की दुकान(ट्रायल एवं एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी)- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, चश्मे की दुकान बैग एवं अटैची- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, बुक स्टेशनरी एवं मोहर की दुकान- मंगलवार, गुरुवार ,शनिवार, पान मसाला (बिना तंबाकू वाला) नोट सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध है।- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ज्वेलरी शॉप- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, टेलरिंग (स्थाई रूप से बने प्रतिष्ठान)- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, फ्लेक्स प्रिंटिंग एवं फोटो स्टूडियो- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेगी,पार्लर व सैलून कड़े सुरक्षा मानक के साथ मंगलवार को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगें।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री जिला /प्रभारी जगदीश रायतानी ने बताया की उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक दुकान सील भी की जा सकती हैं। यह व्यवस्था 30 जून तक के लिए जारी की जा रही है। मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है।
जिला अध्यक्ष मनसूर अहमद शमशी ने बताया की कांपलेक्स की दुकान ऑड- ईवन के आधार पर खुलेगी। रविवार को सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा । नगर अध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश आर्य ने जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा जारी आदेश का अनुपालन बाजार में आने वाले सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा । जिलाधिकारी द्वारा बाजार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए जिसमें कढ़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर आदि आवश्यक सुरक्षा मानकों का सभी व्यापारियों द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है अनुपालन ना होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दुकानों की सीलिंग और दंडात्मक करवाई की जाएगी कृपया आपने व अपने सहयोगियों के प्रति सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपने ग्राहकों की सेवा में करें ।”बिना मॉस्क के किसी को भी अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश ना करने दें ।” किसी भी दशा में पाँच से अधिक लोगों को अपने पास इकट्ठा ना होने दें ,आपका जीवन आपके परिवार व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है , शासन ने कुछ छूट व सहूलियत है प्रदान की है कोरोना ने नहीं एक बार पुनः निवेदन सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
प्रतिनिधि मंडल में जिला महामंत्री हामिद अली,अतीक अहमद,देवेंद्र सिंह, सौरभ सिंह राजेंद्र सिंह राहुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे ।