कन्टेनमेन्ट जोन में दुकान खुलने पर दर्ज होगी एफआईआर
गोण्डा ! नगर क्षेत्र के मोहल्ला मालवीय नगर व चौक बाजार में लगातार कोरोना मरीजों के मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए सील करने की कार्यवाही की गई है।
नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गुड्डूमल चौराहे से लेकर पीपल चौराहा, चौक बाजार की दुुकानों को बंद कराया तथा सैनीटाइजेशन का कार्य कराने के बाद कन्टेनमेन्ट जोन बनाते हुए स्वयं की उपस्थिति में कंटेनमेंट जोन में सील करने की कार्यवाही कराई।
सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कन्टेनमेन्ट जोन में यदि कोेई भी दुकान खुली पाई जाएगी तो दुकानदार के विरूद्ध महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने जनसामान्य सेे सावधानी बरतने की अपील करतेे हुुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग जरूर अपनाएं।
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