अपराध मध्य प्रदेश

लव जिहाद के खिलाफ कानून पर मध्यप्रदेश सरकार ने की पहल, अगले सत्र मे ंलायेगी विधेयक

Written by Vaarta Desk

पांच साल तक की हो सकती हैं सजा, धोखे या जबरदस्ती से की गयी शादी होगी रदद

भोपाल (मध्यप्रदेश)। देश के कई राज्यों में लगातार घट रही लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पहल करते हुए आगामी सत्र में विधेयक लाने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा हे कि इस कानून में पाचं साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है।

लव जिहाद पर बोलते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद के विरूद्व कानून लाया जायेगा। उन्होनंें कहा कि इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा और इसमें पाचं वर्ष की सजा का भी प्रावधान होगा उन्होनंें यह भी बताया कि इस तरह के मामलों में आरोपी की मदद करने वाले को भी मुख्य आरोपी की तरह ही रखा जायेगा इतना ही नही शादी के लिए जबरन धर्मातरण कराने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान होगा।

श्री मिश्र ने यह भी जानकारी दी कि अगर कोई अपनी ईच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है तो उसे एक माह पूर्व जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में इस बावत एक आवेदन करना होगा। श्री मिश्र ने अतं में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के लागू होने के बाद किसी से भी जोर जबरदस्ती द्वारा की गयी शादी या फिर धोखे से की गयी शादी को भी रदद माना जायेगा।

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