उत्तर प्रदेश गोंडा लाइफस्टाइल

३० दिनों में नहीं उयलब्ध कराई सूचना तो होंगे दंड के भागी, सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को किया आगाह

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन में सूचना देना लक्ष्मण रेखा के समान- राज्य सूचना आयुक्त

गोण्डा। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चन्द्र सिंह गोण्डा व बलरामपुर के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ पंचायत भवन के सभागार में बैठक की। उन्होंने अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्नक के रूप में अवश्य लगायें जाये, जिसमें सूचना मांगने वाले के आशय की पुष्टि हो। आधी-अधूरी अथवा भ्रामक सूचना कदापि न उपलब्ध कराई जाए।

सूचना आयुक्त ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण से संबंधित विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित किया जाय, यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से संबंधित नही है, तो 05 दिन के भीतर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि एक्ट के तहत सूचना मांगने वादी का अधिकार है सूचना देना जन सूचना अधिकारियों का कर्तव्य है। अपना मूल कार्य करते हुए सूचना उपलब्ध करा 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देने पर दण्ड के अधिकारी होंगे।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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