गोण्डा । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ उज्ज्वल कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने लिए जनपद के समस्त अध्यक्ष/मंत्री, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करने की अपील किया है। उन्होने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने बताया कि जनपद गोंडा में होने वाले नगर निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के लिये 9 लाख, अध्यक्ष, नगर पंचायत के लिये 2.50 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिये 2 लाख सदस्य, नगर पंचायत के लिये 50 हजार की सीमा तय की गई है।
निर्वाचन के पश्चात सभी उम्मीदवारों द्वारा अपने निर्वाचन के व्यय का विवरण समस्त बिल/बाउचरों सहित, वरिष्ठ कोषाधिकारी गोण्डा के कार्यालय में जमा करना होगा। राजनैतिक दल/उम्मीदवार फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे और न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान स्थल तक मतदान का प्रयोग करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध नही करायेंगे।
उन्होने बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाये शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। मतदान करने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व पहले कोई भी व्यक्ति जो नगरीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित नगरीय निकाय को छोड़ देगा। वर्तमान में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए एहतियात जरूरी है। मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें तथा कोविड से सम्बन्धित अन्य निर्देशों का पालन भी करें।