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बिना अनुमति वितरित किया पका भोजन तो हो सकती है कार्यवाही

पका-पकाया भोजन बांटने के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य-डीएम

स्वयं सेवी संगठनों से डीएम ने की अपील, कम्युनिटी किचेन के माध्यम से ही बंटवाएं भोजन

गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कोरोना संकट के दृष्टिगत लागू लाॅक डाउन के दौरान गरीबों, जरूररतमंदों और असहायों को भोजन कराने वाले स्वयं सेवी संगठनों, एनजीओ तथा व्यक्तियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग जो असहायों को पका-पकाया भोजन का पैकेट बांटना या देना चाहते हैं वे कम्युनिटी किचेन के माध्यम से ही लोगों को भोजन मुहैया कराएं।

जिलाधिकारी ने बताया है कि किचेन का रजिस्ट्रेशन उस स्थल से सम्बन्धित थाना, तहसील अथवा नगर निकाय क्षेत्र में होने पर नगर निकाय कार्यालय में अनिवार्य रूप से कराना होगा। व्यक्तियों हेतु प्र्रतिदिन बनाई जा रही भोजन की संख्या, मीनू एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा, की सूचना पूर्व रात्रि तक जनपद के राहत कन्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष को देनी होगी। भोजन बंाटने के पहले खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भोजन को चेक कर गुणवत्ता का सत्यापन किया जाएगा तभी उसका वितरण हो सकेगा।

जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के जिले में किसी भी स्वयं सेवी संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा यदि पके-पकाए भोजन का वितरण किया जाएगा तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा सम्बन्धित संस्था अथवा व्यक्ति कोे भोजन वितरण की सूचना सम्बन्धित एसडीएम व थानाध्यक्ष को भी देनी होगी जिसकी मानीटरिंग अधिकरियों द्वारा भोजन वितरित किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा भोजन में क्या दिया गया, के आधार पर की जाएगी।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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