राजनीति

उम्मीदवारों को मिली चरित्र प्रमाणपत्र से छूट, जानिए नामांकन में किन अभिलेखों की होगी आवश्यकता

गोण्डा ! त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामंाकन के दौरान लगाने होगें ये अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए विस्तृत निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु  प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप अ पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 क (घोषणा पत्र आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी0) फोटो संलग्न करनी होगी।

इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद हेतु  ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप ब पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 (शपथ-पत्र, आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी0) फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रत्याशी को चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य किसी अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होगी।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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